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Budget 2022: RBI लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स

Budget 2022: RBI ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी में है. इसको लेकर इस बार के बजट में ऐलान कर दिया गया है.

File Photo: RBI

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2022,
  • (अपडेटेड 01 फरवरी 2022, 3:47 PM IST)
  • डिजिटल करेंसी को साल 2022 से जारी करेगा RBI
  • ये करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होगी

आज Budget 2022 क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा पेश किया गया है. इस बार के बजट में डिजिटल करेंसी पेश करने की भी बात कही गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा RBI ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा. इसे आप भारत सरकार की Cryptocurrency कह सकते हैं.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी (Digital Currency) आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि इससे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम काफी सस्ता हो जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लॉकचेन (Blockchain) और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी को जारी करेगा. Bitcoin पर अभी बैन लगाने की कोई बात नहीं कही गई है. लेकिन, इस पर अब टैक्स देना होगा.

Bitcoin और दूसरे क्रिप्टो निवेशकों को बड़ा झटका लगा है. बजट में बताया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. इसके अलावा वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% TDS भी लगेगा.

क्रिप्टोकरेंसी में अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो ऐसी स्थिति में जो शख्स गिफ्ट रिसीव करेगा उसे टैक्स देना होगा. NFT पर भी ये टैक्स लागू हो सकता है. हालांकि बजट भाषण में NFT का जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया गया है. चूंकि NFT ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और यहां किए गए ट्रांजैक्शन क्रिप्टोकरेंसी में ही किए जाते हैं, इसलिए यहां भी वही 30% टैक्स लगाया जा सकता है.

आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी एक आभासी मुद्रा है. यानी आप असली पैसे की तरह इसे छू या देख नहीं सकते हैं. इसका पूरा बिजनेस ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित होता है. इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin भी बेस्ड है. ये अभी सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है.

अब भारत में RBI ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल करेंसी को जारी करेगा. इसे कंप्यूटर अल्गोरिदम की मदद से तैयार किया जाता है. क्रिप्टो में किसी भी लेनदेन का हिसाब ब्लॉकचेन में उपलब्ध होता है. इस वजह से इसे ट्रैक किया जा सकता है.

इसको लेकर क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinDCX ने कहा है ये बजट फॉरवर्ड-लुकिंग और इंस्पिरेशनल है. इसने उन सभी प्वाइंट्स को टच किया है जो मॉडर्न, पावरफुल, डिजिटल और सस्टेंड ग्रोथ के लिए जरूरी है. हम बजट का स्वागत करते हैं और वित्त मंत्री को फ्यूचरस्टटिक बजट पेश करने के लिए बधाई देते हैं.

क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्सेशन सही दिशा में लिया गया एक कदम है. इससे इंडस्ट्री को काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा. भारत का डिजिटल इनोवेशन पर फोकस और ब्लॉकचेन टेक्नलॉजी का प्रोमोशन एक स्वागत योग्य कदम है. ब्लॉकचेन पर बेस्ड CBDC ग्लोबल इकॉनोमी में एक पावरफुल पॉजिशन पर जाने में हेल्प करेगा. इस विजनरी कदम का हम स्वागत करते हैं.

BioCatch के कंट्री हेड Vikram Gidwani ने Digital Rupee पर कहा कि ये काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है. हम सराकर के इस कदम का स्वागत करते हैं और RBI की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं. डिजिटल मनी को सेफ साइबर थ्रेट से सेफ रखने के लिए और भारत को साइबर क्राइम से मुकाबला करने के लिए फुल-प्रूफ डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी. इसके लिए बायोमैट्रिक, mule डिटेक्शन जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है.

क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई? समझें Crypto Currency पर सरकार के फैसले के मायने

अब भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल करेंसी में 100 रुपये निवेश करता है और उसे इस पर 10 रुपये का फायदा होता है, तो उन 10 रुपये में से 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.

  • क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई?
  • कितनी मजबूत भारत की क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा अपनी क्रिप्टो करेंसी?
  • डिजिटल रुपए के पीछे मोदी की सोच?

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क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई? समझें Crypto Currency पर सरकार के फैसले के मायने

नई दिल्ली: मंगलवार को जब वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तब एक प्वॉइंट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वो है डिजिटल करेंसी या Crypto Currency पर सरकार द्वारा लगाया गया नया टैक्स. अब भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल करेंसी में 100 रुपये निवेश करता है और उसे इस पर 10 रुपये का फायदा होता है, तो उन 10 रुपये में से 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.

सरकार लेगी TDS

इसके अलावा डिजिटल करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से एक प्रतिशत TDS सरकार को देना होगा. मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने किसी डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. ये निवेश उसका Asset है. अब अगर ये व्यक्ति इस Asset को किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उसे अलग से उस Asset की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा. TDS का मतलब होता है Tax deduction at source. यानी वो टैक्स, जो किसी Source पर क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा लगाया जाता है. जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है, वो TDS होता है. यानी कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम Source मान रही है और इसकी कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स भी लगा दिया गया है.

क्या वैध है क्रिप्टो करेंसी?

बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? तो इसका जवाब हां और नहीं दोनों में है. दरअसल, सरकार केवल उसी डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मान रही है, जो करेंसी Reserve Bank of India द्वारा जारी की जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो Crypto क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा Currency है, जैसे Bitcoin, उसे डिजिटल करेंसी नहीं माना जाएगा. बल्कि उसे डिजिटल Asset माना जाएगा. अगर आपको ये सब जटिल लग रहा है तो इसे ऐसे समझिए कि आप जो सोना खरीदते हैं या जो आपका घर है, वो आपके Assets हैं. यानी आपकी सम्पत्ति है, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी, और इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin जैसी डिजिटल करेंसी को क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा लीगल मान लिया गया है तो ये तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं होगा. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.

टैक्स के पीछे ये है सरकार की मंशा

अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, Netherlands और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डिजिटल करेंसी पर इसी तरह से वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं, जिसकी वजह से इन देशों में इस करेंसी को लीगल यानी वैध माना जाता है. हालांकि कुछ देशों में इस पर अपवाद की भी स्थिति है. भारत सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि, हमारे देश में जितने लोगों ने Crypto Currency में निवेश किया है, वो देश की आबादी का लगभग 8 प्रतिशत हैं. इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपये इस समय ऐसी Digital Currency के रूप में दांव पर लगाए हुए हैं. पूरी दुनिया में Crypto Currency का इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स, सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए. दूसरी बात, सरकार ये जानती है कि उसके इस फैसले के बाद लोग डिजिटल करेंसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे. इसलिए उसने एक और विकल्प तैयार किया है.

RBI लॉन्च करेगा अपनी करेंसी

इसके तहत वर्ष 2023 तक Reserve Bank of India यानी RBI अलग से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जो बाकी करेंसी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगी. सरल भाषा में कहें तो जैसे RBI, कागज की करेंसी छापता है, ठीक वैसे क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा ही उसकी मुहर वाली डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी, जिससे लोग इसमें निवेश कर पाएंगे. इस बजट में एक और बात पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो ये है कि, अगर कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को बतौर Gift डिजिटल करेंसी भेजता है, तब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को ये करेंसी मिलेगी, उसे 30 प्रतिशत टैक्स भरना ही होगा.

Union Budget 2022: Bitcoin समेत इन क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर 30% टैक्स, लॉन्च होगी भारत की डिजिटल करेंसी

आज यानी 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश का वार्षिक केन्द्रीय बजट पेश कर दिया है. यह कहा गया है कि इस साल RBI देश की खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और साथ ही, बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर होने वाली कमाई पर 20% का टैक्स भी लगाया जाएगा. आइए इस सबके बारे में जानते हैं..

  • आज पेश हुआ केन्द्रीय बजट
  • बिटकॉइन की कमाई पर 30% टैक्स
  • लॉन्च होगी भारत की डिजिटल करेंसी

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Union Budget 2022: Bitcoin समेत इन क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर 30% टैक्स, लॉन्च होगी भारत की डिजिटल करेंसी

नई दिल्ली. वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज इस साल के केन्द्रीय बजट पेश किया है जिसमें कई सारे अहम पहलुओं को समेटा गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है. साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्सेशन को लेकर भी फैसला लिया गया है.

लॉन्च होगी भारत की डिजिटल करेंसी

वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल 2022 यानी इसी साल से देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि डिजिटल करेंसी के आने से डिजिटल ईकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा और करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी सस्ता हो जाएगा. इस डिजिटल करेंसी को हमारे देश की क्रिप्टोकरेंसी भी कहा जा सकता है.

बिटकॉइन की कमाई पर लगेगा 30% टैक्स

बजट के दौरान बिटकॉइन को बैन करने के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है लेकिन ये जरूर बताया गया है कि अब से बिटकॉइन आदि की कमाई पर टैक्स लगाया जा रहा है. बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात है कि वर्चुअल डिजिटल ऐसेट पर 30% टैक्स लगेगा और इन डिजिटल ऐसेट्स को वर्चुअली ट्रांसफर करने पर 1% टीडीएस भी लगेगा. क्रिप्टोकरेंसी अगर उपहार के तौर पर किसी को दी जाती है क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा तो गिफ्ट लेने वाले को टैक्स देना होगा.

यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक मई से लगेगा टोल टैक्स

शेयर बाजार 30 अप्रैल 2022 ,20:45

यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक मई से लगेगा टोल टैक्स

यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक मई से लगेगा टोल टैक्स

लखनऊ, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर रविवार से टोल टैक्स देना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा वाले 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालकों से पहली मई से टोल टैक्स वसूला जाएगा। यूपीडा ने सभी तरह के वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स की दरें जारी कर दी हैं। एक्सप्रेस-वे पर कार, जीप, बैन या हल्के मोटर वाहनों के लिए 675 रुपये, हल्के व्यवसायिक वाहन,हल्के माल वाहन या मिनी बसों के लिए 1065 रुपये, बस या ट्रक के लिए 2145 रुपये और भारी निर्माण कार्य मशीन और इस तरह की वाहनों के लिए 3285 रुपये और विशाल आकार वाहनों के लिए 4185 रुपये का टोल देना होगा। यह टोल की दरें लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए होंगी।

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार को टोल वसूली से राजस्व मिलने के साथ-साथ वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। एक्सप्रेस-वे पर 6एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन चलाए जाएंगे। यूपीडा सीईओ ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की तरह ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भी टोल टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

यूपीडा ने टोल वसूली के कुल 13 प्वाइंट बनाए हैं। इनमें जिले के हैदरिया और लखनऊ के गोसाईगंज के महोराकलां में दो बड़े टोल लगाए गए हैं। इसके अलावा बीच के एंट्री प्वाइंट पर 11 छोटे टोल हैं। एक्सप्रेस-वे पर बीच में कहीं से भी सफर शुरू करने वाले को भी टोल देना होगा।

रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप जैसी दूसरी सुविधाओं के लिए अभी करना होगा इंतजार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की तरह रेस्टोरेंट,पेट्रोल पंप और दूसरी सुविधाओं के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।

एक्सप्रेस-वे पर अभी इनका निर्माण कार्य चल रहा है। इन सुविधाओं को शुरू होने में अभी कुछ और महीनों का समय लगेगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के नौ जिलों से होकर गुजरता है। बाद में इसका विस्तार बलिया तक कर दिया जाएगा। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर को सीधे सिक्सलेन से जोड़ रहा है।

New Rules From 1st April 2022: पीएफ, जीएसटी-इनकम टैक्स सहित आज से बदले इनके नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा महंगाई का असर

1 अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष 2022-23 (New Financial Year) शुरू होने वाला है. नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम लागू हो जाएंगे. इन बदलावों का देश की आम जनता की जेब पर सीधे-सीधे पड़ेगा. 1 अप्रैल से देश में जो बदलाव लागू होने वाले हैं, उनमें बैंकिंग, टैक्स, कार कीमतों से जुड़े बदलाव आदि शामिल हैं.

New Rules From 1st April 2022: पीएफ, जीएसटी-इनकम टैक्स सहित आज से बदले इनके नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा महंगाई का असर

New Rules From 1st April 2022: 1 अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष 2022-23 (New Financial Year) शुरू हो गया है. नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम लागू हो गए हैं. इन बदलावों का देश की आम जनता की जेब पर सीधे-सीधे पड़ेगा. अप्रैल माह की पहली तारीख से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनसे आपका बजट बिगड़ सकता है. पीएफ अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स में बदलाव होगा. इसके अलावा कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल को नियमों में क्या बड़ा बदलाव होगा- PF New Rules: पीएफ नियमों में बदलाव के चलते 1 अप्रैल से लगने वाला है तगड़ा झटका, लाखों नौकरीपेशा लोगों पर पड़ेगा असर

पीएफ खाते पर टैक्स

1 अप्रैल 2022 से पीएफ अकाउंट पर लगने वाला टैक्स में बड़ा बदलाव होगा. इसके लागू होने से ईपीएफ में अब 2.5 लाख रुपये तक का कंट्रीब्यूशन ही टैक्सफ्री रहेगा. ऐसे में इससे ऊपर योगदान किया जाता है, तो ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा. इस बदलाव से प्राइवेट सेक्टर के वैसे कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिनकी सैलरी ज्यादा है. सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना होगी.

क्रिप्टो पर टैक्स

1 अप्रैल से देश में क्रिप्टो से जुड़े एसेट टैक्सेबल (Crypto Tax) हो जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी. ऐसे में क्रिप्टो से हुई आय पर 30 फीसदी का भारी-भरकम टैक्स लगने वाला है. इसके अलावा क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस भी कटेगा. हालांकि टीडीएस 01 जुलाई 2022 से अमल में आएगा.

क्रिप्टो में हुए लॉस को ऑफसेट करने की सुविधा नहीं मिलेगी. अगर किसी क्रिप्टो से आपको लॉस हुआ और दूसरे से फायदा तो इसे ऑफसेट नहीं किया जा सकेगा. आपको फायदे वाले हिस्से पर टैक्स देना ही होगा.

दवाएं हो जाएंगी महंगी

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही दवाओं के लिए आपको जेब और ढीली करनी पड़ेगी. 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमत में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है. इसमें पेरासिटामोल जैसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली दवा भी शामिल है. पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं.

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS डिडक्शन

राज्य सरकारों के कर्मचारी अब एम्पलॉयर के NPS कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे. यह बदलाव भी 01 अप्रैल से लागू होने वाला है. अब राज्य सरकारों के कर्मचारी भी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के 14 फीसदी के बराबर कंट्रीब्यूशन तक पर 80CCD (2) डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे. ऐसा करने से राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर लाभ मिलेगा.

अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल

इस बार इनकम टैक्स के नियमों में जो अहम बदलाव किए गए हैं, उनमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा अहम है. अगर पहली बार रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती रह गई हो तो आप दूसरा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर उसे सही कर सकते हैं. जिस भी असेसमेंट ईयर का मामला है, उसके 2 साल बाद तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है. ध्यान दें की यह सुविधा सिर्फ उन मामलों में मिलेगी जिनमें टैक्सपेयर ने गलती से कम टैक्स भरा हो या किसी टैक्सेबल इनकम की जानकारी छूट गई हो.

दिव्यांगों और कोविड ट्रीटमेंट पर राहत

अगर आपको कोरोना के इलाज के लिए कहीं से पैसे मिलते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. इसी तरह कोरोना के चलते किसी परिजन की मौत हो जाने पर 10 लाख रुपये तक की मिलने वाली रकम को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था. सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को भी राहत दी है. अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसके पैरेंट या गार्जियन बदले में इंश्योरेंस ले सकते हैं और उस पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

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